रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुक्रवार को मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान BJP सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) पर गलत Tweet करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज पांच प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई हुई।
अगली सुनवाई 3 जुलाई निर्धारित
मामले में राज्य सरकार (State Government) की ओर से कोर्ट से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की गई।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई निर्धारित की।
कोर्ट ने इन सभी मामलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है।
याचिकाकर्ता (Petitioner) की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की।
घटना के 6 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई
निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयान बाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज (FIR) हुई थी।
याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि घटना के 6 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मधुपुर उपचुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल पांच प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी।
याचिकाकर्ता का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है FIR नहीं।