कोडरमा/रांची: Koderma जिले के डोमचांच के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध दिए गये दंड तीन वेतन वृद्धि (Salary Increment) की रोक को यथावत रखा गया है।
कार्मिक विभाग ने उनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया है ओर संचायात्मक प्रभाव (Cumulative Effect) से तीन वेतन वृद्धि की रोक को बरकरार रखा है।
इस संबंध में कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने अधिसूचना जारी कर दिया है।
उनके विरुद्ध 2018 में ही कोडरमा उपायुक्त ने प्रपत्र क गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
तेतरियाडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) ग्रामीण में लाभुकों के चयन में गंभीर अनियमितता बरतने, अनियमितता के आलोक में संदिग्ध (Suspicious) मामलों के सत्यापन कराने के लिए निर्देश के बावजूद कोई कदम नहीं उठाने।
वेतन वृद्धि पर रोक
पंचायत सेवक सहदेव यादव द्वारा नियमितता को संज्ञान में लाने पर उसका स्थानांतरण कर देने, कंप्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator) दीपक कुमार सिन्हा को कार्य से हटाने के निर्देश के बावजूद उनसे कार्य कराने एवं तेतरियाडीह पंचायत के लाभुकों से निबंधन में पंचायत सेवक से नियमानुसार निबंधन कार्य न करवाने संबंधित पांच आरोप प्रतिवेदित किए गये थे।
राज्यस्तरीय टीम (State Level Team) ने पूरे मामले की समीक्षा के बाद कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने तीन वेतन वृद्धि पर रोक का आदेश दिया था।
इसके विरुद्ध उन्होंने अपील किया पर कोई ठोस तथ्य नहीं देने की वजह से इसे अस्वीकृत किया गया है।