बैंक धोखाधड़ी : ED ने दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले (Bank fraud case) में चंडीगढ़ स्थिति दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ED ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।

ED के अनुसार धन शोधन निवारण कानून (PMLA) 2002 के तहत यह कार्रवाई की गई है।

जांच एजेंसी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़ स्थिति दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (Surya Pharmaceuticals Limited) और कुछ अन्य संबद्ध संस्थाओं की इमारतों, संयंत्रों तथा 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

दवा कंपनी पर 828 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया

एजेंसी के मुताबिक CBI की दो प्राथमिकी के बाद चंडीगढ़ स्थिति दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और कुछ अन्य संबद्ध संस्थाओं पर धन शोधन का मामला दर्ज किया गया।

इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), चडीगढ़ और पंजाब एंड सिंध बैंक, करनाल ने शिकायत की थी। उन्होंने दवा कंपनी पर 828 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

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जांच एजेंसी ने बताया कि ‘फर्जी चालान’ (‘Fake Invoice’) के बदले इस कंपनी के नाम पर साख पत्र (LOC) का लाभ उठाया गया था। इसके साथ ही बैंक से मिली राशि का इस्तेमाल गलत तरीके से कंपनी, व्यक्तियों और संबद्ध संस्थाओं के नाम से संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।

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