BOI on Radar of RBI: इधर कुछ समय से गाइडलाइन का पालन नहीं करने को लेकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने बैंकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर Bank of India पर 1.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए निजी क्षेत्र के बंधन बैंक पर भी 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
Bank of India पर जुर्माना जमा पर ब्याज दर, बैंकों में ग्राहक सेवा, कर्ज पर ब्याज दर और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।
इस बीच रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर NBFC (Reserve Bank) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी और KYC निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 13.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
Reserve Bank ने कहा कि सभी मामलों में नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है, पर गाइडलाइंस का पालन तो करना ही पड़ेगा।