रांची: रांची (Ranchi) जिले में 17 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका लोगों के पास है।
इसे लेकर जिला प्रशासन (District Administration) तैयारियों में जुटा हुआ है।
गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार रांची जिला में प्री-रिविजन (Pre Revision) से संबंधित गतिविधियों का संपादन जारी है।
इसके लिए एक जून से 16 अक्टूबर तक की अवधि निर्धारित की गयी है।
सभी गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने के लिए निर्देशित
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में रांची जिला के सभी निर्वाचक पदाधिकारी को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के सभी गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
साथ ही मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का एक से अधिक स्थान पर नाम होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अनुसार दंडनीय अपराध है।
एक से अधिक जगह पर यदि मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो प्रपत्र – सात में आवेदन देकर अपना नाम मतदाता सूची से विलोपित कराया जा सकता है।