रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने हेहल के पूर्व अंचलाधिकारी (सीओ) अनिल कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दे दी है।
CO अनिल कुमार सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज (FIR registered) करने की अनुमति दी गई है।
अनिल कुमार सिंह के खिलाफ निलंबन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 जनवरी, 2021 को स्वीकृति दी थी। सीओ पर कई तरह के आरोप लगे थे।
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर रांची DC द्वारा दिए गए सुझाव पर यह निर्णय लिया गया है। DC ने अपने मंतव्य में अंचलाधिकारी के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं बताया था।
सीओ पर अनियमितता बरतने का आरोप
उल्लेखनीय है कि सीओ अनिल कुमार सिंह पर राजस्व कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप था। पिछले एक साल में किए गए राजस्व संबंधी कार्यों की जांच के दौरान समिति को सहयोग नहीं करने का भी आरोप था।
बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप भी था।
विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनिल कुमार सिंह (Anil Kumar Singh) उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों की भी अवहेलना करते थे और आमजनों के प्रति असंवेदनशीलता बरतते थे।