Comment Against Bharat Pay: भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिनटेक कंपनी (Fintech company) के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले में मंगलवार को दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
ग्रोवर की ओर से मांगी गई माफी
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने ग्रोवर की ओर से मांगी गई माफी और हलफनामे को Record में लिया लेकिन उन पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि अदालत को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
न्यायाधीश ने भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक के खिलाफ रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड (Resilient Innovations Private Limited) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत ग्रोवर की ओर से इस संबंध में दिए गए पूर्व के आदेशों और आश्वासनों के लगातार और स्पष्ट उल्लंघन को देखकर हैरान है।
अदालत ने कहा….
अदालत ने कहा, “इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी नंबर 2 अब एक हलफनामा दायर (Affidavit Filed) कर रहा है जिसमें विशेष रूप से भविष्य में इस तरह के किसी भी अपमानजनक पोस्ट (Abusive post) को पोस्ट नहीं करने का वचन दिया गया है और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी भी मांगी है, यह अदालत इस स्तर पर मामले को बंद करने के लिए इच्छुक है।”