ED imposed fine of Rs 3.44 crore on BBC news portal: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) विनियमों के कथित उल्लंघन को लेकर ‘BBC World Service India’ पर 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। ED के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
FEMA नियमों का उल्लंघन, BBC के तीन निदेशकों पर भी कड़ी कार्रवाई
संघीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत ब्रिटिश प्रसारणकर्ता के खिलाफ निर्णय आदेश जारी करते हुए उसके तीन निदेशकों में से प्रत्येक पर 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया।
BBC के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि ‘‘इस समय न तो ‘BBC World Service India’ और न ही इसके निदेशकों को प्रवर्तन निदेशालय से कोई न्यायिक आदेश प्राप्त हुआ है।’’
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘BBC भारत समेत उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम स्थित हैं। जब भी कोई आदेश प्राप्त होगा, हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और उचित रूप से अगले कदमों पर विचार करेंगे।’’
उक्त कानून के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए ‘BBC World Service India’ इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद न्याय निर्णय की कार्यवाही शुरू की गई थी।
फरवरी 2023 में आयकर विभाग द्वारा समाचार संस्थान के कार्यालय में सर्वेक्षण अभियान चलाने के कुछ महीने बाद ED ने BBC के खिलाफ ‘फेमा’ जांच शुरू की।
BBC पर 100% FDI बनाए रखने का आरोप, सरकार के नियमों की अवहेलना
सूत्रों ने बताया कि ‘बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया’, जो 100 प्रतिशत एफडीआई वाली कंपनी है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक विषयों को अपलोड/स्ट्रीम करने का काम करती है, लेकिन उसने अपनी एफडीआई को घटाकर 26 प्रतिशत ‘‘नहीं किया’’, बल्कि इसे 100 प्रतिशत पर ही रखा, जो भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का ‘‘घोर उल्लंघन’’ है।
उन्होंने कहा कि उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ( DPIIT ) द्वारा 18 सितंबर 2019 को जारी प्रेस नोट 4 में सरकारी मंजूरी के माध्यम से डिजिटल मीडिया के लिए 26 प्रतिशत FDI सीमा निर्धारित की गई है।
BBC का बयान: ED के आदेश की जानकारी नहीं, नियमों के तहत करेंगे काम
सूत्रों ने बताया कि ‘BBC World Service India’ पर लगाया गया कुल जुर्माना तीन करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपये है। साथ ही ‘फेमा’, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 15 अक्टूबर 2021 के बाद से अनुपालन की तारीख तक प्रत्येक दिन के हिसाब से 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि BBC के तीन निदेशकों – जी. एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स – पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
IT विभाग की जांच और BBC पर टैक्स चोरी का आरोप
आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2023 के सर्वेक्षण के बाद एक बयान में कहा था कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दर्शायी गई आय और लाभ भारत में उनके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे, और इसकी विदेशी संस्थाओं द्वारा धन भेजे जाने पर कर का भुगतान नहीं किया गया है।
आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद BBC ने कहा था कि वे ‘‘अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि मामले का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा।’