रांची: Jharkhand High Court के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने TET पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले पर शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों (Para Teachers) की याचिका खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट (High Court) के इस फैसले से पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद पहले अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं
याचिकाकर्ता सुनील कुमार यादव एवं अन्य के द्वारा करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक (Teaching Assistant) के रूप में वेतन और नियमितिकरण के मामले में हाई कोर्ट में दाखिल की गयी है।
याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं। वे शिक्षक पद (Teacher post) की अर्हता भी पूरी करते हैं। याचिका में मुख्य मांग यह की गई है कि राज्य सरकार उनकी सेवा स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे।