बड़ा फैसला! : रेलवे में गलत खाना परोसा गया तो देना होगा जुर्माना, सेवा देने वाले…

News Aroma Media
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Railway Administration New Arrangements : रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर रेल प्रशासन ने नया इंतेजाम (Railway New Arrangements) किया है। इसके तहत रेल यात्रियों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

अब यदि खाना गलत परोसा गया तो जुर्माना (Fine) भरना होगा और इसके साथ ही यदि सेवा देने वाले की वर्दी और जूते आदि गंदे पाए गए तो उन्हें भी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

दरअसल रेल यात्रियों (Railway Passengers) की सदा से यह शिकायत रही है कि केटरर या प्लेटफार्मों पर बैठे दुकानदारों द्वारा खराब खाना परोसा जाता है और ऐसा करते हुए ये लोग यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं।

बड़ा फैसला! : रेलवे में गलत खाना परोसा गया तो देना होगा जुर्माना, सेवा देने वाले… - Big decision! If wrong food is served in Railways, fine will have to be paid, service provider...

 

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इसे देखते हुए रेल प्रशासन ने नई नीति लागू करते हुए यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की बात कही है। ट्रेन की पैंट्री कार, रेलवे स्टेशन की कैंटीन में तैयार भोजन की शुद्धता को विशेष ध्यान दिया गया है।

इसके तहत यात्रियों को ट्रेनों में या प्लेटफॉर्मों (Platforms) पर घटिया खाना परोसे जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल नई नीति के तहत खाने में चूहा या छिपकली मिलने की पहली शिकायत पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और इसके बाद भी गलती दोहराए जाने पर ठेका रद्द कर दिया जाएगा।

नीति के तहत बतलाया गया है कि यदि रेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कैटरर यात्रियों को खाना परोसने में गलती करता है तो उसे पांच अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसके बाद 6वें अवसर पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द (Contract Canceled) कर दिया जाएगा।

बड़ा फैसला! : रेलवे में गलत खाना परोसा गया तो देना होगा जुर्माना, सेवा देने वाले… - Big decision! If wrong food is served in Railways, fine will have to be paid, service provider...

सूची को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी

यही नहीं नई नीति अनुसार अगर खाना परोसने वाले व्यक्ति की वर्दी और जूते गंदे पाए जाते हैं या नाखून कटे नहीं होते और सिर पर टोपी नहीं होती तो भी जुर्माना लगाया जा सकेगा।

यदि सेवा देते हुए रेल यात्री से ओवरचार्ज या फिर धक्का-मुक्की (Overcharge or Harassment) की जाती है तो संबंधित मामले में ढाई लाख रूपए तक का जुर्माना तय किया गया है।

रेल अधिकारियों के अनुसार, ऐसा करने से कैटरर्स (Caterers) खाने-पीने की चीजों और कर्मचारियों के व्यवहार में शुद्धता बनाने की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। जुर्माने की निर्धारित सूची को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये गए हैं।

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