Three Cancer Medicines will be Cheaper: सीमा शुल्क से छूट और वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में कटौती के बाद तीन कैंसर रोधी दवाओं (Trastuzumab, Osimertinib and Durvalumab) की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) तय होगी।
राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने दवा निर्माताओं को इन तीन कैंसर रोधी दवाओं (Anti Cancer Drugs) पर MRP कम करने का निर्देश दिया है।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि सीमा शुल्क में छूट और GST दरों में कटौती के बाद NPPA ने दवा निर्माताओं को तीन कैंसर रोधी दवाओं की MRP घटाने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय के मुताबिक NPPA ने 28 अक्टूबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में संबंधित निर्माताओं को तीन कैंसर रोधी दवाओं पर MRP कम करने का निर्देश दिया है।
यह वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के मुताबिक है, जिसमें इन तीन कैंसररोधी दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
तीन कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट देने का ऐलान
मंत्रालय ने कहा कि यह किफायती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ज्ञापन में विनिर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि कि वे डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को एक मूल्य सूची या अनुपूरक मूल्य सूची जारी करें, जिसमें बदलावों का संकेत दिया जाए और मूल्य परिवर्तन के संबंध में फॉर्म-II या फॉर्म-V के माध्यम से NPPA को जानकारी प्रस्तुत की जाए।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में कैंसर से पीड़ित लोगों के वित्तीय बोझ घटाने के लिए तीन कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट देने का ऐलान किया था। सरकार ने इन तीन कैंसर दवाओं पर GST दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि ट्रैस्टुज़ुमैब डेरक्सटेकन दवा (Trastuzumab Derextecan Drug) का उपयोग स्तन कैंसर के लिए किया जाता है, ओसिमर्टिनिब का उपयोग फेफड़ों के कैंसर के लिए किया जाता है, जबकि ड्यूरवालुमैब फेफड़ों के कैंसर और पित्त पथ के कैंसर दोनों के लिए है।