हेमंत सरकार की बड़ी पहल, अब झारखंड के हर ट्रांसजेंडर को मिलेगी ₹1000 पेंशन

News Aroma Media
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रांची: झारखंड की हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) की बड़ी पहल। अब यहां के हर ट्रांसजेंडर (Transgender) को ₹1000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।

पूरे देश में ऐसी पहल करने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है।

प्रदेश के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (Women, Child Development and Social Security Department) ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

चूंकि साल 2023-24 के बजट (Budget) में इसका प्रावधान अभी नहीं किया गया है, इसलिएब अनुपूरक बजट के माध्यम से इस मद में राशि का प्रावधान किया जाएगा।

विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और अब इसे कैबिनेट (Cabinet) में भेजा जाएगा।हेमंत सरकार की बड़ी पहल, अब झारखंड के हर ट्रांसजेंडर को मिलेगी ₹1000 पेंशन Big initiative of Hemant Sarkar, now every transgender of Jharkhand will get ₹ 1000 pension

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बैंक खाते में जाएगी पेंशन राशि

19 जून को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार, एकबार लाभुकों का चयन हो गया तो पेंशन की राशि उनके बैंक खातों (Bank Accounts) में जमा करा दी जाएगी।

मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमिटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

योजना से 14 हजार ट्रांसजेंडर लाभान्वित होंगे।

हेमंत सरकार की बड़ी पहल, अब झारखंड के हर ट्रांसजेंडर को मिलेगी ₹1000 पेंशन Big initiative of Hemant Sarkar, now every transgender of Jharkhand will get ₹ 1000 pension

ट्रांसजेंडर की झारखंड में संख्या

2011 की जनगणना (Census) के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडरों की संख्या 11,900 थी, जो अब 14 हजार है।

कहा जा रहा है कि ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास (Rehabilitation) और उनको मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकांश लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और असंगठित रोजगार में लगे है।हेमंत सरकार की बड़ी पहल, अब झारखंड के हर ट्रांसजेंडर को मिलेगी ₹1000 पेंशन Big initiative of Hemant Sarkar, now every transgender of Jharkhand will get ₹ 1000 pension

कौन होगा पेंशन का हकदार

महिला, बाल विकास एंव सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार योजना के प्रस्ताव के मुताबिक जिन ट्रांसजेंडर्स की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) हो, उनको ही पेंशन मिलेगी।

अधिनियम 2019 के तहत जिला उपायुक्त के स्तर से सर्टिफाइड लोग ही ट्रांसजेंडर माने जाएंगे।

ग्रामीण इलाकों में बीडीओ और शहरी इलाकों में उन्हें अंचलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा।

आवेदन करने के लिए लाभुक को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज जमान करने होंगे।

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