रांची: भाजपा सांसद Nishikant Dubey (निशिकांत दूबे) को Supreme Court से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस MM सुंद्रेश की अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर सरकार की SLP खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि सरकार को इस तरह की याचिका दायर करना से बचना चाहिए।
Jharkhand High Court ने 30 मार्च को निशिकांत दूबे की MBA की डिग्री को फर्जी बताने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
अदालत ने निशिकांत दूबे (Nishikant Dubey) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत की कार्यावाही रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी।
क्या है मामला
MBA की डिग्री फर्जी होने का हवाला देकर निशिकांत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि निशिकांत दूबे ने वर्ष 2009 और 2014 के चुनाव में MBA की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) से प्राप्त करने की जानकारी दी है।
झूठी डिग्री का हवाला देकर उन्होंने लोगों में भ्रम फैलाया है। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुए इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल (Charge Sheet Filed) की है।