नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने मनी लांड्रिंग (Money Laundering) के मामले में बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ ED की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
ED ने बांबे हाईकोर्ट के आदेश को Supreme Court में थी चुनौती
ED ने बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के आदेश को Supreme Court में चुनौती दी थी। ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बांबे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की आठ महीने से लंबित जमानत याचिका पर सुनवाई की थी।
बांबे हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को देशमुख को इस मामले में जमानत दे दी थी।
सुनवाई के दौरान अनिल देशमुख की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने जबकि ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश कीं।