रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश (Judge) जस्टिस संजय द्विवेदी (Justice Sanjay Dwivedi) की कोर्ट (Court) में गुरुवार को गुरुमुख सिंह मुखे की क्रिमिनल रिवीजन याचिका (Criminal Revision Petition) पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम आदेश को 21 दिसंबर तक विस्तार दे दिया है। अंतरिम आदेश के मुताबिक इस केस में फिलहाल मुखे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।
इस मामले में मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है
गुरुमुख सिंह मुखे (Gurmukh Singh Mukhe) की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार (R S Mazumdar) और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा।
यह मामला झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड (Jharkhand Sikh Representative Board) के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या की साजिश रचने का है, जिसमें मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
जब इस घटना को अंजाम दिया गया था उस समय गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन (the Chairman) के पद पर थे।