मुंबई: Bollywood अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को हाईकोर्ट (High Court) से राहत मिली है।
सालमान के खिलाफ अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट (Andheri Metropolitan Court) द्वारा जारी समन हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए इस पूरे मामले की ही खारिज कर दिया है।
सलमान खान (Salman Khan) पर साल 2019 में पत्रकार के साथ बदसलूकी और धमकाने (Bullying and Harassment) का आरोप था। ये फैसला जस्टिस भारती डांगरे (Justice Bharti Dangre) की सिंगल बेंच ने दिया है।
पत्रकार अशोक पांडे को धमकाने का आरोप
सलमान खान पर पत्रकार अशोक पांडे (Ashok Pandey) को धमकाने का आरोप था।
बताया दें कि अशोक पांडे अंधेरी में सलमान खान का Video बना रहे थे, तब उनके साथ सलमान और उनके बॉडी गार्ड (Bodyguard) ने कथिततौर पर बदसलूकी की थी।
हालांकि, हाईकोर्ट (High Court) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सलमान खान को बड़ी राहत दी है।
धारा 504 और 506 के तहत आरोप लगाए गए
Mumbai की एक स्थानीय अदालत (Local Court) ने 2019 के एक विवाद के सिलसिले में सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख (Nawaz Shaikh) को 22 मार्च 2022 को समन जारी किया था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट R. R. खान (R. R. Khan) ने अपने आदेश में कहा था कि मामले के संबंध में दर्ज पुलिस शिकायत में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करना) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
पेशी से मांग की की थी छूट
हालांकि, कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान Salman Khan ने पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
इसके बाद सलमान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में CRPC 482 के तहत अर्जी दाखिल कर मामले को खारिज करने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने अब एक्सेप्ट कर लिया है।