Bihar Crime Control Bill: बिहार (Bihar) में माफिया पर अंकुश लगाने के मकसद से ‘बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक-2024’ गुरुवार को विधानसभा से पास हो गया।
बिहार विधानसभा में सरकार की तरफ से मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने ‘बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक-2024’ को सदन के पटल पर रखा।
मंत्री ने कहा कि समय के साथ कानून में भी बदलाव जरूरी है। चार दशक वर्ष पूर्व अपराध नियंत्रण अधिनियम की परिकल्पना की गई थी, तब इस तरह के अपराध नहीं होते थे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बदलती स्थिति को देखते हुए जनमानस के अनुरूप नया अधिनियम लेकर आई है। अपराध पर नियंत्रण के लिए ‘बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-2024’ लाया गया है।
उन्होंने कहा कि इससे जिलाधिकारी को अपराध नियंत्रण के लिए शक्ति मिलेगी और शांति व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary ने सदन में अपराध नियंत्रण विधेयक पास होने के बाद कहा कि एनडीए की सरकार अपराध नियंत्रण के वादे के साथ सत्ता में आई है।
बिहार में जो माफिया और सिंडिकेट हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले हों, सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रशासन और पुलिस को मिलेगा।
बताया गया कि भूमि, बालू, शराब माफिया (Liquor Mafia) के अलावा मानव तस्करी, दंगा फैलाने वाले, साइबर अपराधी, छेड़खानी समेत अन्य अपराध से जुड़े गिरोह के खिलाफ जिलाधिकारी सीधे एक्शन ले सकेंगे।