बिहार में नव नियुक्त शिक्षक यदि संघ बनाते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो होगी कार्रवाई…

चेतावनी में कहा गया कि अगर वे कोई 'संघ' बनाते हैं या इसका हिस्सा बनते हैं और शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं

News Aroma Media
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Bihar Government Warning: नवनियुक्त शिक्षकों (Newly Appointed Teachers) को बिहार सरकार ने चेतावनी दी है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने गत 11 नवंबर को जारी बयान में नवनियुक्त शिक्षकों को सख्त निर्देश दिया।

चेतावनी में कहा गया कि अगर वे कोई ‘संघ’ बनाते हैं या इसका हिस्सा बनते हैं और शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में नव नियुक्त शिक्षक यदि संघ बनाते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो होगी कार्रवाई… - If newly appointed teachers in Bihar form a union or protest, action will be taken…

1.20 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त

विभाग ने अपने बयान में कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की भर्ती परीक्षा-2023 में सफल होने वाले लगभग 1.20 लाख शिक्षकों को गत दो नवंबर को ‘अनंतिम नियुक्ति पत्र’ प्राप्त हुए।

बयान में कहा गया है, ”उन्हें अब तक पोस्टिंग नहीं दी गई है और न ही उन्होंने स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया है। लेकिन यह देखने में आया है कि उनमें से कुछ ने एक संघ बना लिया है या उसका हिस्सा बन गए हैं और शिक्षा विभाग (Education Department) की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं… यह बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1976 के तहत एक गंभीर कदाचार है।”

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बिहार में नव नियुक्त शिक्षक यदि संघ बनाते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो होगी कार्रवाई… - If newly appointed teachers in Bihar form a union or protest, action will be taken…

शिक्षा विभाग ने कहा…

शिक्षा विभाग ने कहा, “उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए। विभाग सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें दोषी पाए जाने पर उनकी अस्थायी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करना भी शामिल है।”

बयान में कहा गया है, “BPSC के माध्यम से चयनित शिक्षक किसी भी प्रकार का संघ न बनाएं और न ही उसका हिस्सा बनें।

इन स्कूल शिक्षकों का ध्यान बिहार विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 (Bihar School Teacher Manual 2023) की आचार संहिता की धारा 17 के पैराग्राफ 7 की ओर आकर्षित किया गया है। इसके तहत बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 सभी स्कूल शिक्षकों पर लागू होती है।”

विभाग ने कहा, ”अनंतिम रूप से नियुक्त शिक्षकों ने एक संघ का गठन किया है… इस संघ का गठन अवैध है… इस अवैध संघ ने अपने लेटरपैड (Letterpad) भी छपवा लिए हैं।

विभाग ने इस संघ के एक पदाधिकारी, जो एक नवनियुक्त शिक्षक हैं, से स्पष्टीकरण मांगा है… ऐसे शिक्षकों की अनंतिम नियुक्ति (Appointment) तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है।”

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