पटना : न्यायिक हिरासत के दौरान बेउर जेल में ईयर फोन व मोबाइल बरामदगी के मामले में एमपी- एलएलए (MP/MLA) की विशेष अदालत ने आरोपी पूर्व सासंद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) को सजा सुनायी है। पप्पू यादव को दोषी पाते हुए कोर्ट ने एक वर्ष की कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है।
पूर्व सांसद पप्पू यादव वर्ष 2004 में एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत के तहत बेउर जेल में बंद थे। पुलिस प्रशासन ने जेल के निरीक्षण के दौरान 8 दिसंबर, 2004 को बेउर जेल में छापामारी की थी।
तब उनके पास से एक ईयर फोन और मोबाइल फोन (Phone) बरामद हुआ था। इस मामले में फुलवारीशरीफ थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले को सत्य पाते हुए पुलिस ने चार्जशीट दायर की।
पप्पू यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनायी
विशेष अदालत ने पप्पू यादव को सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए औपबंधिक (Provisional) जमानत पर रिहा कर दिया।
वहीं, दूसरी ओर वर्ष 2018 के एक आपराधिक मामले में साक्ष्य का अभाव पाते हुए विशेष अदालत ने आरोपी पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बरी कर दिया।
यह आपराधिक मामला राजेन्द्र नगर स्टेशन पर नाजायज मजमा बनाकर धरना-प्रर्दशन करने से जुड़ा था। वर्ष 2018 में रेलवे पुलिस (Railway Police) ने पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और मामला सत्य पाते हुए विशेष अदालत में चार्जशीट दायर किया था।