Lalu Prasad Yadav’s troubles are going to increase again: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं। लालू के साथ ही अब उनके परिवार पर भी सीबीआई ने शिकंजा कसा है।
CBI ने दिल्ली की एक कोर्ट से कहा कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम में अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
कोर्ट में दलीलें और आरोप
CBI ने यह दलील विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दी, जिन्होंने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और पूर्व CM राबड़ी देवी और बेटे एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ मामले में आरोपों पर दलीलें सुनी।
मामले में लगाए गए आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार शामिल हैं, जिसके लिए कम से कम सात साल की जेल हो सकती है।
कोर्ट ने कहा कि आरोप के पहलू पर CBI की ओर से आंशिक दलीलें सुन ली गई हैं।
दस्तावेजों की सूची पेश करने का निर्देश
कोर्ट ने CBI को मामले में दस्तावेजों की सूची पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश तीन आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिया है।
आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। यह मामला दो IRCTC होटलों के संचालन के ठेके एक निजी कंपनी को दिए जाने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
अनियमितताओं का आरोप
CBI के आरोपपत्र के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच एक साजिश रची गई थी, जिसके तहत पुरी और रांची में स्थित भारतीय रेलवे के BNR होटलों को पहले IRCTC को हस्तांतरित किया और बाद में इन्हें इसके संचालन, रखरखाव के लिए सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया था।
CBI ने आरोप लगाया है कि निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेरफेर की गई और सुजाता होटल्स की मदद करने के लिए शर्तों में फेरबदल किया।
आरोपियों की सूची
आरोप-पत्र में IRCTC के तत्कालीन समूह महाप्रबंधकों वीके अस्थाना और आरके गोयल और विजय कोचर एवं विनय कोचर, दोनों सुजाता होटल के निदेशक एवं चाणक्य होटल के मालिक हैं।
डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, जिसे अब लारा प्रोजेक्ट्स के नाम से जाना जाता है और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोप-पत्र में आरोपी कंपनी के तौर पर नामजद किया है।