पटना जंक्शन के विस्तार के लिये राज्य सरकार ने रेलवे को दी जमीन देने का निर्णय सही: हाई कोर्ट

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पटना: हाई कोर्ट ने राजधानी पटना स्थित हार्डिंग पार्क के दक्षिण के राज्य सरकार की 4.82 एकड़ जमीन को पटना जंक्शन के विकास के लिये रेल मंत्रालय को देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को सही कहा है।

कोर्ट ने कहा कि इस जमीन के मिल जाने से रैलवे पटना जंक्शन का विकास कार्य बिना बिघ्न बाधा के पूरा कर लेगा।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इस तरह का आदेश हार्डिंग पार्क का विकास करने और उसके दक्षिण की जमीन का उपयोग विकासात्मक कार्य करने के लिये दायर किये गए लोकहित याचिका दिया।

कोर्ट ने इस लोकहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था जिस पर सोमवार को फैसला सुनाया ।

कोर्ट का आदेश आने के बाद राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि राज्य सरकार और रेलवे के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत हार्डिंग पार्क के दक्षिणी स्थित राज्य सरकार की 4.82 एकड़ जमीन को राज्य सरकार रेलवे को देगी जिस पर रेलवे पटना जंक्शन का विकास और विस्तार करेगा।

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उन्होंने बताया कि इसके बदले रेलवे राज्य सरकार को पटना सिटी में पटना साहिब स्टेशन से पटना घाट तक के बीच की उन्नीस एकड़ भूमि और खगौल में स्थित रेलवे की नौ एकड़ भूमि राज्य सरकार को देगी जिसपर राज्य विकास कार्य करेगी।

उन्होंने बताया कि पटना हाईकोर्ट का यह फैसला इस मायने में भी महत्वपूर्ण हैं कि हार्डिंग पार्क के दक्षिणी हिस्से में, जहां कभी बस अड्डा हुआ करता था, वह खाली पड़ा हुआ है।

अब वह भूमि रेलवे को मिल गई है जिसका उपयोग वह पटना रेलवे स्टेशन के विस्तार और विकास के लिए करेगी.इस जमीन के मिल जाने से पटना जंक्शन का विस्तार और विकास को गति मिलेगी।

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