बेगूसराय: बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही 24 अगस्त से आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है।
चुनाव के मद्देनजर बेगूसराय में 22 अक्टूबर तक के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है।
डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा तिथि 24 अगस्त से आचार संहिता प्रभावी है।
इस अवधि में प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए जन-सभा, जुलूस का आयोजन कर सकेंगे तथा राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित, आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है।
इसके अलावा मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्धेश की भावना फैलाने के लिए अवांछित एवं असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या और भंग हो सकती है।
इसके मद्देनजर शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से 22 अक्टूबर तक के लिए धारा-144 लागू किया गया है।
इस दौरान किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित निजी प्रकार से सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा।
शादी बारात, पार्टी, शव-यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल, मरीज के साथ जाने वाले लोग, स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्रा तथा कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल को इससे मुक्त रखा गया है।
कोई भी राजनीतिक दल पोस्टर, पर्चा अभिलेख, फोटो या अपमानजनक प्रकाशन नहीं करेंगे।
किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार एवं साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए भड़काने के लिए नहीं किया जाएगा।
प्रदूषण फैलाने वाले सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
कोई भी व्यक्ति आग्नेशास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेगें।
निर्वाचन अवधि में कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए निर्गत दिशा-निर्देश एवं गृह विभाग के निर्गत एसओपी का पालन करना होगा।
सभी लोगों को आदर्श आचार संहिता का भी कड़ाई पूर्वक पालन करना होगा।
जिला प्रशासन चुनाव के लिए सभी कोषांग का गठन कर चुका है, चुनाव के दौरान सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए जाएंगे।