झारखंड में 70 किलो नकली पनीर के साथ धराए बिहार के इस शख्स पर भारी जुर्माना

News Aroma Media
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देवघर: बिहार से नकली पनीर लाकर देवघर बाजार में बेचने के आरोप में बिहार के बख्तियारपुर निवासी से एक हजार का जुर्माना लिया गया है।

एसडीएम दिनेश कुमार यादव ने बुधवार को मीडिया को जानकारी दी और कहा कि यहां जो पकड़ा गया है वह तो छोटा व्यापारी है। बिहार के बड़े कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागीय पत्रचार किया जाएगा।

मंगलवार को आजाद चौक के पास से 70 किलो नकली पनीर के साथ एक विक्रेता को पकड़ा गया था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आयोडीन केमिकल से एसडीएम के समक्ष पनीर की जांच की जिसमें पनीर नकली पाया गया।

पूछताछ में पता चला कि पनीर बाहर से खरीद कर लाया जाता है एवं बाजार में निर्धारित पनीर मूल्य से कम मूल्य में बेचता है। देवघर स्थित होटल व शादी के प्रयोजन में आजाद चौक से लोग खरीदारी करते हैं।

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एसडीएम ने दुकानदारों से फूड लाइसेंस बनवाने की अपील की है।

होली को लेकर शहरवासियों से शुद्ध सामान खरीदने की अपील की। साथ ही अपील की कि मिलावटी सामानों के विक्रेता के संबंध में जानकारी दें।

दुकानों से लिया गया सैंपल, वसूला गया जुर्माना

एसडीएम ने मिठाई दुकान में छापेमारी की। जिसमें बिना लाइसेंस के दुकान चलाते, बिना मास्क के प्रतिष्ठान पर कर्मी मिले। छह दुकान में की गई छापेमारी में 17 हजार का जुर्माना वसूला गया।

एसडीएम ने सबको हिदायत दी है कि बिना लाइसेंस के दुकान चलाने वालों पर कार्रवाई होगी।

बिना मास्क के खाद्य पदार्थ का निर्माण करते पकड़े जाने पर अंबिका स्वीट्स से तीन हजार।

आनंद चुन्नू स्वीट्स से तीन हजार। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के कारोबार करने पर राज लक्ष्मी स्टोर से दो हजार और हरिओम ट्रेडर्स से भी दो हजार दंड लिया गया।

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