पटना: बिहार के दो विधानसभा सीटों पर चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक अनिल सहनी (MLA Anil Sahni) की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है।
इस संबंध में अधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। विधायक पर यह कार्रवाई LTC घोटाले में सजा होने के बाद की गई है।
विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ सकती है
पूर्व राज्यसभा सदस्य और RJD विधायक अनिल सहनी को अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया था और तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।
इसके बाद से इस बात की चर्चा चल रही थी कि अनिल सहनी को भी विधानसभा सदस्यता (Assembly Membership) गंवानी पड़ सकती है।
दो-दो साल जेल की सजा सुनाई
उल्लेखनीय है कि LTC घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर, 2013 में CBI ने केस FIR किया था। इस पर सुनवाई के बाद 29 अगस्त को कोर्ट ने अनिल सहनी समेत तीनों को LTC घोटाले का दोषी करार दिया था।
यह मामला उस समय का है, जब वह राज्यसभा सदस्य थे। सहनी के सहयोगियों NR नायर और अरविंद तिवारी को दो-दो साल जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था
सहनी पर आरोप है (Blame) कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी।
CBI ने इस मामले में Money Laundering एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत FIR दर्ज किया था।