रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से छत्तीसगढ़ में कांकेर के भानुप्रतापपुर उप चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रहे ब्रह्मानंद नेताम (Brahmanand Netam) को मिली अंतरिम राहत 22 फरवरी तक जारी रहेगी।
हाई कोर्ट (High Court) ने पूर्व में उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई 22 फरवरी निर्धारित की है। गुरुवार को मामले की आंशिक सुनवाई हाई कोर्ट में हुई।
ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड के जमशेदपुर में टेल्को थाने में केस दर्ज
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम (Mohan Markam) ने भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से गैंगरेप और देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया है।
ब्रह्मानंद नेताम पर Jharkhand के जमशेदपुर में टेल्को थाने में केस दर्ज है। यह प्राथमिकी मई 2019 में धारा 366 a, 376(3), 376ab, 376ad, 120b।4/6 पास्को के तहत दर्ज कराई गई है।