नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gawhati High Court) द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation of India) की कार्यकारी समिति की चुनाव कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और एस.वी. भाटी की पीठ ने आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय कुश्ती महासंघ, असम कुश्ती संघ (Assam Wrestling Federation) और असम ओलंपिक संघ (Assam Olympic Association) के अध्यक्ष रिचुअल शर्मा को नोटिस जारी किया।
WFI की कार्यकारी समिति के चुनाव की कार्यवाही पर रोक
उच्च न्यायालय ने 25 जून को असम कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर WFI की कार्यकारी समिति के चुनाव की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। याचिका में WFI को असम कुश्ती संघ को WFI का संबद्ध सदस्य मानने का निर्देश देने की मांग की गई है।
उत्तर-पूर्वी राज्य संघ ने तर्क दिया कि नवंबर 2014 में तत्कालीन अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की अध्यक्षता में WFI की कार्यकारी समिति द्वारा असम कुश्ती संघ (Assam Wrestling Federation) को एक सदस्य के रूप में संबद्ध करने की सिफारिश पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।
राज्य WFI की चुनाव में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों से भी वंचित
हाई कोर्ट को बताया गया कि इसके परिणामस्वरूप, असम राज्य के पहलवान WFI द्वारा आयोजित किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे और राज्य WFI की कार्यकारी समिति के चुनाव में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों से भी वंचित हो जाएगा।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश दिया था, “याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने पर… अगली तारीख तय होने तक, उत्तरदाताओं को WFI की कार्यकारी समिति (Executive Committee) के चुनाव के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।”