रांची: BJP के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसद दीपक प्रकाश को MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate) अनामिका किस्कू की अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी।
दीपक प्रकाश के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि कांके थाना में दर्ज कांड संख्या 141/2021 से जुड़े मामले में अदालत ने राज्यसभा MP को जमानत दी है।
BJP नेता सहित अन्य ने किसानों के पक्ष में किया था आंदोलन
कांके के सुकुरहुरटू इलाके में किसान आंदोलन के दौरान BP प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांके विधायक समरी लाल सहित अन्य 75 -80 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज (FIR) की गई थी।
इस मामले में तत्कालीन अंचल निरीक्षक बासुकीनाथ टुडू के लिखित प्रतिवेदन पर मामला दर्ज किया गया था।
श्रीवास्तव ने बताया कि सांसद ने अदालत के समक्ष सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की।
कांके MLA समरी लाल को इस मामले में पहले ही बेल मिल चुकी है। झारखंड सरकार के कृषि नीति के खिलाफ BJP नेता सहित अन्य ने किसानों के पक्ष में आंदोलन किया था।