Manish Sisodia On Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति मामले से जुड़े CBI मामले में जमानत मिल गई।
उनके शुक्रवार को जेल से बाहर आने की खबर है। जिसके बाद वह आम लोगों से संवाद करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने खुशी जताई। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त कर्मठ नेता इस देश में नहीं है।
केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों कुचक्र और साजिशें रचीं। एक कट्टर ईमानदार, जनता के लिए काम करने वाले और जनता के दर्द को समझने वाले आदमी को जेल में डाल दिया गया। लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा पाप नहीं हुआ है।”
उन्होंने आगे कहा, “आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को नमन करके उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान और बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज यह संभव हुआ।
यह सिर्फ सच्चाई की जीत की भी बात नहीं है, बल्कि इस फैसले से भाजपा के नेताओं का झूठ भी उजागर हुआ है। जिस तरीके से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि EDN के केसों में रिहाई से रोकने के लिए CBI की गिरफ्तारी का पूरा मामला रचा गया।
इंश्योरेंस अरेस्ट के तहत किया गया था गिरफ्तार
हमारे सीनियर Advocate Singhvi ने बार बार इस बात को दोहराया कि यह इंश्योरेंस अरेस्ट था। उन्हें किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था।
भाजपा चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती है, इसीलिए इंश्योरेंस अरेस्ट (Insurance arrest) के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। जिससे आम आदमी पार्टी टूट जाए। मैं इस केस में जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं।
इन लोगों की वजह से ही ऐसे संकट के समय जब भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे खिलाफ कुचक्रों का निर्माण कर रही थी, वह (केजरीवाल) टूटे नहीं, हटे नहीं, डरे नहीं, बल्कि इन लोगों के खिलाफ पूरी सच्चाई से डटे रहे। यह सबके लिए बहुत ही दुखद क्षण था, जब केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दिया गया था।”
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।
उन्हें 10-10 लाख रुपए के दो मुचलके जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करने पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे में केजरीवाल सहयोग करें। केजरीवाल को CBI वाले केस में भी जमानत पहले ही मिल चुकी है।