CBI को केरल हाईकोर्ट से झटका, 2 पूर्व DGP सहित 4 अन्य को मिली जमानत

News Desk
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कोच्चि: ISRO जासूसी मामले में DGP रैंक के दो पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारियों (Police Officers) और चार अन्य ने शुक्रवार को राहत की सांस ली।

केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। CBI ने जमानत का जोरदार विरोध किया, लेकिन उस समय झटका लगा जब न्यायमूर्ति K. बाबू ने केरल के पूर्व DGP सिबी मैथ्यूज, गुजरात के पूर्व DGP आरबी श्रीकुमार और चार अन्य को अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने छह अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले नोटिस तक विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं और अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने के हिस्से के रूप में एक-एक लाख रुपये का सिक्योरिटी बांड मांगा है।

CBI को केरल हाईकोर्ट से झटका, 2 पूर्व DGP सहित 4 अन्य को मिली जमानत- Blow to CBI from Kerala High Court, 4 others including 2 former DGPs got bail

 

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CBI ने 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

पिछले साल जुलाई में, CBI ने तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) की अदालत में 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

ये सभी इसरो जासूसी मामले में जांच दल का हिस्सा थे और उन पर CBI ने साजिश रचने और दस्तावेजों को गढ़ने का आरोप लगाया था।

ISRO जासूसी का मामला 1994 में सामने आया था, जब इसरो यूनिट के एक टॉप वैज्ञानिक S. नंबी नारायणन को इसरो के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी, मालदीव (Maldives) की दो महिलाओं और एक व्यवसायी (Businessman) के साथ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें 1995 में CBI द्वारा बरी कर दिया गया था और वह ISRO में फिर से शामिल हो गए।

मैथ्यूज, जिन्होंने एक दशक पहले पुलिस महानिदेशक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) ली थी, ने सेवानिवृत्त होने से पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा किया और राज्य की राजधानी शहर में बस गए।

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P.S. जयप्रकाश को अग्रिम जमानत मिली

मामले में श्रीकुमार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) के उप निदेशक के रूप में थी। उनके तत्कालीन सहयोगी P.S. जयप्रकाश को भी अग्रिम जमानत मिल गई है।

कई लंबी अदालती लड़ाइयों के बाद नारायणन के लिए चीजें बदल गईं, जब Supreme Court ने 2020 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति D.K. जैन की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की, जो यह जांच करेगी कि क्या तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के बीच नारायणन को झूठा फंसाने की साजिश थी।

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नारायणन को केरल सरकार से 1.9 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला

CBI की नई टीम पिछले साल जुलाई में आई थी और शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार उसे यह पता लगाना था कि क्या नारायणन को फंसाने के लिए केरल पुलिस और IB की जांच टीमों की ओर से कोई साजिश थी।

नारायणन को अब केरल सरकार सहित विभिन्न एजेंसियों से 1.9 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है, जिसने 2020 में उन्हें 1.3 करोड़ रुपये का भुगतान किया और बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित 50 लाख रुपये और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आदेशित 10 लाख रुपये का अन्य मुआवजा दिया।

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मामला 27 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया

मुआवजा इसलिए था क्योंकि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को गलत कारावास, द्वेषपूर्ण अभियोजन और अपमान सहना पड़ा था।

हालांकि तत्कालीन जांच अधिकारियों (Investigating Officers) ने राहत पाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि मामला अब 27 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया है और उन सभी को विशेष रूप से जांच दल के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर उनकी अग्रिम जमानत रद्द की जा सकती है।

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