बोकारो: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पोक्सो स्पेशल न्यायधीश राजीव रंजन ने नाबालिग संग दुष्कर्म (Rape Of Minor) करने वाले आरोपी को सुनाई 15 वर्ष की सजा और 5 हज़ार रुपये का जुर्माना।
बता दें कि जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास (Simple imprisonment) काटना होगा।
क्या थी घटना?
घटना 19 दिसंबर 2021 की है। जब सुबह नाबालिक अपने घर से शौच के लिए निकली थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर घरवालों ने खोजना शुरू किया।
नाबालिग घटना स्थल पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी। घटना की सूचना सियालजोरी थाना को दी गई और लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल (Sadar Hospital) ले जाया गया।
इलाज के दौरान उसने बताया कि चंदाहा गांव का रहने वाला मनोज महतो अपने मुंह में गमछा लपेट कर आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।