स्विमिंग पूल में छात्र की मौत पर BSL को देना होगा 10 लाख मुआवजा, हाई कोर्ट ने…

यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने कंपनी को दिया है। साल 2019 में बोकारो के एक निजी स्कूल के छात्र की बीएसएल के स्विमिंग पुल में डूबकर मौत हो गई थी

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बोकारो : बोकारो स्टील लिमिटेड (BSL) को कंपनी के स्विमिंग पूल में छात्र के मौत मामले (Student Death Cases) में परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देना होगा।

यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कंपनी को दिया है। साल 2019 में बोकारो के एक निजी स्कूल के छात्र की BSL के स्विमिंग पुल में डूबकर मौत हो गई थी।

सिंगल बेंच में खारिज कर दिया था मामला

घटना के बाद युवक के परिजनों ने यह आरोप लगाया था कि स्विमिंग पुल संचालित करने के लिए जरूरी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था और न ही स्विमिंग पुल के पास लाइफ जैकेट रखा गया था।

BSL प्रबंधन ने अपनी गलती नहीं मानी। मृतक के परिजनों ने पहले बोकारो में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। परिजनों ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की थी। एकल पीठ ने इसे खारिज कर दिया था।

इसके बाद मृतक के पिता अरविंद कुमार सिन्हा (Arvind Kumar Sinha) ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) दाखिल की। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच में 10 लाख मुआवजे का आदेश दिया।