बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अशरफ अंसारी को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने इसे एक लाख रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर इसे दो वर्ष साधारण कैद की सजा काटने का आदेश दिया है।
अभियोजन का पक्ष अदालत में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने रखा। झा ने बताया कि नारकुल बाजार कोलकाता निवासी अशरफ की बहन की ससुराल हरला थाना इलाके के सेक्टर नौ में है।
यहीं पर वह आता जाता था। मोहल्ले की ही एक किशोरी के अलावा उसके घर वालों से यहां आने जाने के क्रम में जान पहचान हो गई। किशोरी को उसने कहा कि चलो तुमको कोलकाता घुमाएंगे।
वर्ष 2019 के तीन अगस्त को कोलकाता वह एक किराए के आवास में ले गया। इसकी मां बीमार थी। पिता को जब इसकी जानकारी मिली तो वह अपने बेटे को डांटे। बीमार मां की दवा लाने के लिए पिता पुरुलिया चले गए।
किशोरी के साथ इसने यहां तीन बार दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी जब किशोरी के स्वजनों को हुई तो वह लोग अशरफ की बहन से जानकारी लेकर नारकुल बाजार गए, जहां अशरफ था।
किशोरी के माता-पिता व अन्य स्वजन उसे व अशरफ को अपने साथ बोकारो ले आए। पीड़ित परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस इसे गिरफ्तार की और अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दी।