बोकारो: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम संजीत कुमार चंद्र ने दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषी पाये जाने पर मिथुन तुरी, सूरज तुरी, यशोदा देवी एवं अंजू देवी को 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई एवं 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया।
बताते चलें कि परिवादनी पिछरी निवासी देवंती देवी ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम की अदालत में परिवाद पत्र वर्ष 2014 में दायर कर बताया था कि उसकी शादी 27 अप्रैल 08 को मिथुन तुरी के साथ हुई थी।
दो वर्ष के बाद दहेज के लिए उसके पति एवं ससुराल के लोग प्रताड़ित करने लगे।
उससे 1 लाख रुपए की मांग किया करते थे। दहेज नहीं देने के कारण उसे जान से मारने की कोशिश की गई।
उसके पति मिथुन तुरी ने अंजू देवी से के साथ दूसरी शादी कर ली। उसके बाद 25 फरवरी 14 को परिवादनी के गांव पिछरी आकर भी दहेज की मांग की है और धमकी भी दी।
अदालत में दायर मुकदमा के आधार पर साक्ष्य के लिए परिवाद पेटरवार थाना भेज दिया गया। पेटरवार थाना से आरोप पत्र समर्पित किया गया।
जिसे संजीत कुमार चंद्रा के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।
न्यायालय में परिवादनी की ओर से प्रस्तुत गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद एसडीजेएम ने अभियुक्त मिथुन तुरी, सूरज तुरी, यशोदा देवी एवं अंजू देवी को दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषी पाने के बाद 3 वर्ष की सजा एवं 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी।