नौवीं क्लास की छात्रा को बनाया था हवस का शिकार, कोर्ट ने दी 20 साल की सजा और…

बुधवार को नौवीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म (Rape) के दोषी मोहम्मद जियाउल उल मुस्तफा उर्फ अरमान को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश (POCSO) राजीव रंजन के कोर्ट ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई।

Central Desk
1 Min Read

Bokaro Rape News: बुधवार को नौवीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म (Rape) के दोषी मोहम्मद जियाउल उल मुस्तफा उर्फ अरमान को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश (POCSO) राजीव रंजन के कोर्ट ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

दुष्कर्म (Rape) संबंधी मामले का 3 दिसंबर 2022 को खुलासा हुआ। इसके बाद हरला थाने में दोषी के खिलाफ POCSO एक्ट व IT एक्ट के तहत नाबालिक छात्रा ने दुष्कर्म की FIR दर्ज कराई थी।

हरला थाना के अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में Charge Sheet समर्पित करते हुए गवाह व साक्ष प्रस्तुत किया। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा तय की।

Share This Article