बोकारो: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की कोर्ट ने दस वर्ष के सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई।
साथ ही दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि उन्होंने बताया कि युवक के खिलाफ बोकारो महिला थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी।
क्या है मामला
आरोपी मोहन किस्कू (24) ने पीड़िता से स्कूल जाने आने के क्रम में पहचान बनाया। जिसके बाद 2013 से लेकर 2021 तक शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।
15 मार्च 2021 को लड़की ने जब आरोपी पर शादी का दवाब बनाया, तो उसने इंकार कर दिया। मामला पंचायत में भी गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नही आया।
जिसके बाद पीड़िता ने बोकारो महिला थाने (Bokaro Mahila Police Station) में शिकायत दर्ज कराई।