बोकारो: शादी के बाद महिला को दहेज (Dowry) के लिए प्रताड़ित करने (Torture) एवं उसकी हत्या (Murder) के जुर्म में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय (Tenughat Civil Court) के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने कसमार थाना अंतर्गत गागी निवासी विवेक चौबे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई।
बता दें कि कसमार थाना (Kasmar Police Station) में शशि भूषण चौबे ने आरोपी विवेक चौबे के खिलाफ उसकी बेटी की हत्या किए जाने संबंधी मामला दर्ज कराया था। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त विवेक चौबे को तेनुघाट जेल (Tenughat Jail) भेज दिया गया।
क्या था पूरा मामला?
पेटरवार थाना (Petarwar Police Station) अंतर्गत गागी निवासी शशि भूषण चौबे ने 28 जून 2020 को अपनी सुपुत्री की शादी कसमार थाना क्षेत्र निवासी विवेक चौबे के साथ कराई थी।
शादी के बाद से ही ससुराल वाले और उसका पति विवेक चौबे उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे।
3 अक्टूबर 2020 को अभियुक्त विवेक चौबे ने सूचना दिया कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है। सूचना मिलने के बाद जब शशि भूषण चौबे कसमार अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी की लाश फंदे से लटक रही है।
उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कसमार पुलिस (Kasmar Police) को दी। शशिभूषण चौबे के बयान के आधार पर कसमार थाना में मामला दर्ज किया गया। घटना के 2 सालों बाद आज 20 दिसंबर को आरोपी (Accused) को सजा सुनाई गई।