बोकारो: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय (Tenughat Civil Court) के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने आत्महत्या (suicide) के लिए प्रेरित करने वाले नावाडीह के पपला निवासी पति सोहन रविदास को दोषी पाने के बाद उसे दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
मालूम हो कि नावाडीह थाना के कोचवाटांड़ निवासी बिंदेश्वरी लाल दास ने चंद्रपुरा थाना में आवेदन देकर बयान दर्ज (Record statement) कराया कि उसकी बेटी की शादी 5 अक्टूबर 2017 को Pflow निवासी सोहन रविदास के साथ हुई थी।
पुत्री को 3 महीने के बाद से दहेज के लिए किया जाने लगा प्रताड़ित
शादी के 3 महीने के बाद से ही उसकी पुत्री को दहेज (Dowry) के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 2 जून 18 को उसकी पुत्री को उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर हत्या कर दी।