Court against Raveena Tandon: बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) के खिलाफ कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश मुंबई की बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिए हैं।
दरअसल रवीना पर सोशल मीडिया पर वीडियो Delete करने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। कोर्ट ने ये आदेश इस संबंध में दायर एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिए हैं।
बताया गया है कि अभिनेत्री Raveena Tandon के खिलाफ मोहसिन शेख ने याचिका दायर की थी। इस साल जून महीने में रवीना का एक वीडियो सामने आया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसने नशे की हालत में दो महिलाओं पर कार चढाने की कोशिश की और उनके साथ मारपीट की।
हालांकि इस मामले में रवीना टंडन को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। बताया गया कि जब रवीना टंडन की कार रिवर्स हो रही थी तो अचानक चार लोग कार के सामने आ गए।
इसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। इस मामले में रवीना टंडन ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करने वाले मोहसिन शेख को मानहानि का नोटिस भेजा था।
रवीना ने 100 करोड़ रूपये का मानहानि का दावा किया
रवीना का दावा था कि इस वीडियो से उनकी छवि खराब हुई है। इस मामले में Mohsin Shaikh ने रवीना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
रवीना पर सोशल मीडिया पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाने का आरोप लगा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि रवीना ने 100 करोड़ रूपये का मानहानि का दावा किया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि रवीना ने कई राजनीतिक नेताओं का नाम लेकर फोन पर उन्हें धमकी दी थी। मोहसिन शेख के वकीलों की मांग है कि इस मामले में रवीना टंडन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 504 और 506 के तहत जांच की जानी चाहिए। इसके मुताबिक, बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट (Borivali Magistrate Court) ने रवीना टंडन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।