दरभंगा: बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 66 वीं संयुक्त (प्रारंभिक) की लिखित परीक्षा 27 दिसम्बर, रविवार को 12:00 बजे मध्याह्न से 2:00 अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 31 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जायेगी।
बीपीएससी द्वारा जिन 31 केंद्रों पर परीक्षा रविवार को होने वाली है, उनमें सीएम साइंस कॉलेज, दरभंगा 02. सी.एम कॉलेज, दरभंगा 03. राज उच्च विद्यालय, दरभंगा 04. मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा 05. मिल्लत कॉलेज, दरभंगा 06 के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा 07. एम.एल.एस.एम कॉलेज, दरभंगा 08. महात्मा गांधी कॉलेज, दरभंगा 09. नागेन्द्र झा महिला कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा 10. महाराणी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा 11. +2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय 12. बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा 13. रोज पब्लिक स्कूल, जी.एम. रोड, दरभंगा 14. डॉन बॉस्को स्कूल बी.बी. पाकर,15. आरएनएम राजकीय बालिका उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा 16. एम ए आर महिला विद्यालय लालबाग दरभंगा 17.+2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा 18.+2 देशरत्न डॉ राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा 19.+2 सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर दरभंगा 20. ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मीसागर दरभंगा 21.एंजल उच्च विद्यालय भिगो दरभंगा 22. डीपीएस कादीराबाद दरभंगा 23. पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा 24. आरबी जालान कॉलेज बेला दरभंगा 25. सुंदरपुर बेला उच्च विद्यालय दरभंगा 26. एचबी सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा 27. माउंट समर कन्वेंट लहेरियासराय दरभंगा 28. मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय कादीराबाद दरभंगा 29. पब्लिक स्कूल लालबाग पानी टंकी के नजदीक दरभंगा 30. न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कादीराबाद दरभंगा 31. इकरा एकेडमी बीवी पाकर दरभंगा में आयोजित की गई है।
इन सभी सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सदर अनुमण्डल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में दिनांक 27 दिसम्बर 2020 (रविवार) को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।