नई दिल्ली: वित्तमंत्री ने आज अपने बजट भाषण में टैक्स सुधारों की झड़ी लगा दी।
75 साल या उससे अधिक के उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनकी आय पेंशन या ब्याज से सिर्फ आती है।
यहीं नहीं, अब तीन साल से अधिक पुरानी आयकर रिटर्न की फाइल नहीं खुलेगी।
अभी तक यह मियाद छह साल की थी।
वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा की सिर्फ उन आयकर रिटर्न की छह साल पुरानी फाइल खुल सकेगी, जिनके खिलाफ एक साल में 50 लाख रुपये से अधिक की कर चोरी का सबूत हो।
ऐसे लोगी की फाइल भी तभी खुलेगी, जब इसकी संस्तुति प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिशनर करेंगे।
वित्त मंत्री ने आज एनआरआई के लिए भी डबल टैक्सेशन से छूट की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट पर किसी भी विवाद की सुनवाई की सहुलियत इनटैक्स ट्रिब्यूनल में भी उपलब्ध कराने की घोषणा की।
वित्तमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के सामने आने वाली कर संबंधी समस्याओं के समाधान की स्कीम की घोषणा की।