New Rule regarding FASTag: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वाहन की विंडशील्ड पर FASTag नहीं लगा होने पर दोगुना टोल वसूलने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को जानबूझकर वाहन की विंडस्क्रीन पर FASTag न लगाने से रोकने के लिए, NHAI ने ऐसे उपयोगकर्ताओं से दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से Toll प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है।
सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायतकर्ताओं को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है, ताकि सामने की विंडशील्ड पर FASTag न लगाए जाने की स्थिति में दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जा सके।
यह जानकारी सभी उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सामने की विंडशील्ड पर FASTag लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में बताया जाएगा।
इसके अलावा, शुल्क प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) के साथ CCTV फुटेज को गैर-चिपके हुए फास्टैग मामलों में दर्ज किया जाएगा। इससे वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी।