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इस बैंक पर RBI ने लिया एक्शन, 29.6 लाख रुपये लगाया जुर्माना, ग्राहकों का पैसा…

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर बनाए रखती है। और जब भी कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है या अपनी मनमानी करता है तो RBI उस पर जुर्माना लगा सकती है।

RBI Took Action on Bank : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर बनाए रखती है। और जब भी कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है या अपनी मनमानी करता है तो RBI उस पर जुर्माना लगा सकती है।

इसी क्रम में हांगकांग व शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSBC) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए HSBC बैंक पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय बैंक ने कार्ड से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर HSBC बैंक पर यह जुर्माना लगाया।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि HSBC पर यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ‘‘बैंकों के क्रेडिट कार्ड, Debit Card और रुपी डिनॉमिनेटेड को-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड ऑपरेशंस’’ पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।

पहले ही जारी हुआ था नोटिस

RBI के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन के संदर्भ में उसके द्वारा सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन के लिए स्टैचुटरी इंस्पेक्शन (ISE 2022) किया गया। इसमें पाया गया कि आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उस संबंध में संबंधित कॉरेस्पोंडेंस के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।

उसमें बैंक को कारण बताने को कहा गया था और पूछा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

RBI ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब, व्यक्तिगत पेशी के दौरान दिए गए मौखिक जवाब और उसके द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी पर गौर करने के बाद उसने पाया कि अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक के खिलाफ आरोप साबित होते हैं जिसके लिए मॉनेटरी पेनल्टी लगाया जाना आवश्यक था।

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