बीमा कंपनी के अनुरोध के एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की देनी होगी इजाजत

Central Desk
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Cashless Treatment : बुधवार को बीमा नियानक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने स्वास्थ्य बीमा पर एक मूल Circular जारी कर यह दिशा निर्देश स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनी के अनुरोध के एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा, इरडा (Irda) ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर Circular ने पहले जारी किये गये 55 परिपत्रों को निरस्त कर दिया है।

यह बीमाधारकों के सशक्तीकरण की सुदृढ़ करने और समावेशी स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसमें कहा गया है कि बीमा कंपनियों (Insurance Companies) द्वारा सभी आयु, क्षेत्रों, चिकित्सा स्थितियों/सभी प्रकार के अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए विविध बीमा उत्पादवें (Insurance Products) की पेशकश करके ‘उत्पाद/Addons/Riders’ उपलब्ध कराकर बीमाधारकों की क्षमता के अनुरूप व्यापक विकल्प उपलब्ध कराये जायेंगे।

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