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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 112 याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति का दिया निर्देश

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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (West Bengal Board of Primary Education) को बुधवार को निर्देश दिया कि वह 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों (Primary Schools) में 112 लोगों की नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाए।

अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को 28 सितंबर तक पूरी करे।

याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए समुचित कदम उठाए

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (West Bengal Board of Primary Education)को निर्देश दिया कि वह 2016 की भर्तियों के बाद Board के पास मौजूद रिक्तियों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए समुचित कदम उठाए।

उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की संख्या के बराबर ही नियुक्तियों की सूचना पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को भेजे।

अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश 2016 के नियुक्ति नियमों के अनुसार की जानी है।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, ‘‘मैं बोर्ड को निर्देश देता हूं कि वह याचिकाकर्ताओं से औपचारिक आवेदन लें और नियुक्तियों के लिए आगे की सिफारिश करें।’’ अदालत ने सोमवार और मंगलवार को भी 23 और 54 अभ्यर्थियों के लिए ऐसा ही आदेश पारित किया था।

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