कलकत्ता हाईकोर्ट का स्कूल सेवा आयोग को सख्त निर्देश, कहा- दो घंटे के भीतर दें नियुक्ति सूची

कोर्ट में केंद्रीय एजेंसी CBI ने बताया है कि SSC की सिफारिश के बगैर 57 लोगों को ग्रुप सी में नौकरी दी गई है

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कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने स्कूल सेवा आयोग (SSC) को शुक्रवार सख्त निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली (Justice Abhijit Ganguly) की एकल पीठ ने कहा है कि ग्रुप सी में हुई नियुक्ति की पूरी सूची दो घंटे के अंदर देनी होगी।

कोर्ट में केंद्रीय एजेंसी CBI ने बताया है कि SSC की सिफारिश के बगैर 57 लोगों को ग्रुप सी में नौकरी दी गई है।

इन्हीं लोगों की सूची दो घंटे के भीतर वेबसाइट (Website) पर प्रकाशित करने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है। सूची प्रकाशित होने के बाद शाम 3:30 बजे के करीब मामले की अगली सुनवाई होगी।

किसने उनके लिए सिफारिश पत्र दिया था?

न्यायाधीश ने पूछा कि SSC की सिफारिश के बगैर 57 लोगों को नौकरी कैसे दी गई ? किसने उनके लिए सिफारिश पत्र दिया था? क्या शांति प्रसाद सिन्हा (नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार SSC के पूर्व सलाहकार) ने?

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हालांकि SSC ने इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि तत्काल इन 57 लोगों की सूची Website पर डालिए।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल याचिका लगी थी जिसमें दावा किया गया था कि SSC ग्रुप सी में करीब 350 लोगों को SSC सिफारिश के बगैर शिक्षक की नौकरी दी गई है।

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