NMC Refuses to Consider Homosexuality as unnatural Sexual Crime: मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी खबर है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने कंपीटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम (CBME) 2024 को लेकर एक अहम नोटिस जारी किया है।
नोटिस में कहा गया है कि आलोचनाओं का सामना करने के बाद NMC ने CBME 2024 के तहत दिशा-निर्देश’ को वापस ले लिया है। NMC ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि Competency Based Medical Education करिकुलम 2024 के तहत दिशा-निर्देश जारी करने वाले समसंख्यक परिपत्र तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया और रद्द किया जाता है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जाएगा और नियत समय में अपलोड किया जाएगा।
LGBTQIA प्लस समुदाय से जुड़े एक्टिविस्ट्स का कहना है कि यह गाइडलाइंस विकलांग व्यक्तियों और LQBTQ लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक सम्बंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था।
एनएमसी ने कहा, यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 अगस्त 2024 को जारी Circular जिसमें CBME 2024 के तहत दिशानिर्देश जारी किए गए थे, तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है और रद्द कर गया है।
नए दिशानिर्देशों को यथासमय संशोधित कर अपलोड किया जाएगा। MBBS डिग्री कोर्स को लेकर नई CBME (Competency Based Medical Education) गाइडलाइंस 31 अगस्त को जारी की गई थीं। एनएमसी के अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB) द्वारा MBBS कोर्स के लिए जारी नए दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया था कि नेक्स्ट एग्जाम का पहला सत्र शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के MBBS कोर्स से शुरू होगा।
नेक्स्ट परीक्षा सिस्टम दो फेजों में लागू किया जाएगा। नई CBME Guidelines के मुताबिक MBBS छात्र केवल तभी यूनिवर्सिटी MBBS परीक्षाओं/नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकेंगे जब उनकी हाजिरी इलेक्टिव्स में 75 फीसदी होगी और उन्होंने इलेक्टिव्स के दौरान बनाई लॉग बुक सब्मिट की होगी।