Case Against Elon Musk: अगर किसी को कंपनी प्रबंधन नौकरी से निकलता है तो सामान्य रूप से मुआवजे का प्रावधान होता है। ‘X’ (पहले Twitter) के CEO एलन मस्क (Elon Musk) के खिलाफ 4 लोगों ने कोर्ट में केस दायर कर दिया है।
केस डालने वाले लोगों में Twitter के पूर्व CEO पराग अग्रवाल भी हैं। इन 4 लोगों ने कहा है कि उन्हें ट्विटर से नौकरी से निकाले जाने के बाद जो क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिया जाना था वह पूरा नहीं दिया गया है। यह केस कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में दायर किया गया है।
पराग अग्रवाल के अलावा जिन 3 लोगों ने मस्क के खिलाफ मामला दायर करवाया है वह Twitter के पूर्व CFO नेड सेगल, पूर्व चीफ लीगल ऑफिसर विजय गड्डे और General Counsel Shawn Agate हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर दायर मामले में कहा गया है कि मस्क द्वारा ट्विटर के अधिग्रहण के तुरंत बाद उन लोगों को बिना वाजिब कारण के कंपनी से बाहर कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि मस्क ने उन्हें निकालने के लिए मनगढ़ंत कारण बताए ताकि कंपनी को उन्हें सही मुआवजा न देना पड़े। पूर्व अधिकारियों ने कहा, मस्क अपने बिल नहीं भरते, उन्हें लगता है कि नियम उन पर लागू नहीं होते हैं। जो भी उनके विचारों से अलग सोच रखते हैं उन्हें वह अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल कर साइड लगा देते हैं।
इन लोगों ने मस्क से 138 मिलियन डॉलर या 1061 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। Elon Musk ने 2022 में 44 अरब डॉलर का भुगतान कर ट्विटर का अधिग्रहण किया था। इसके बाद उन्होंने तमाम बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को तो निकाल ही था, ट्विटर का नाम भी बदल दिया था।