नई दिल्ली: Supreme Court ने बिहार के सारण में जहरीली शराब (Denatured Alcohol) से हुई मौत की घटना की SIT जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है।
आज इस मामले की सुनवाई के लिए एक वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया। तब कोर्ट ने कहा कि शीतकालीन अवकाश (Winter vacation) के बाद सुनवाई की जा सकती है।
जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 से अधिक हो गई
आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने दायर याचिका में इस मामले की SIT से जांच कराने की मांग की है। याचिका में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है।
गौरतलब है कि सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बिहार विधानसभा में इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री Nitish Kumar भी गुस्से में आ गए।