रांची: Ranchi स्थित CBI की स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष और बिहार (Bihar) के पूर्व CM लालू यादव (Lalu Yadav) से पासपोर्ट रिलीज करने की इजाजत दे दी है।
इसके लिए लालू यादव ने अपने अधिवक्ता अनंत कुमार विज के जरिए अदालत में दरख्वास्त लगाई थी।
आज CBI की स्पेशल कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के बाद लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है।
लालू यादव को चारा घोटाला के चार मामलों में सजा मिली
लालू यादव को चारा घोटाला के चार मामलों में सजा मिली है। कुल मिलाकर लगभग ढाई साल जेल में गुजारने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है।
जमानत की शर्त के मुताबिक, उनका पासपोर्ट (Passport) कोर्ट में जमा रखना है और कोर्ट की अनुमति से ही वह अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।
लालू प्रसाद यादव को हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर जाना
इसके पहले बीते सितंबर महीने में सिंगापुर (Singapore) में इलाज के लिए कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया था।
वहीं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर हेल्थ चेकअप (Health Checkup) के लिए सिंगापुर जाना है।