नई दिल्ली: यहां की एक अदालत (Court) ने शनिवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की CBI हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी, जिन्हें एजेंसी ने रद्द कर दी गई आबकारी नीति मामले (Excise Policy Matters) में गिरफ्तार किया था।
नागपाल ने सिसोदिया की जमानत याचिका को 10 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया
CBI के विशेष न्यायाधीश M.K. राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के नागपाल ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका को 10 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है।
AAP नेता ने कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा कि CBI बार-बार एक ही सवाल पूछ रही है और यह मानसिक प्रताड़ना (Mental Abuse) है।
अदालत ने CBI को दिया नीरदेश
उन्होंने अदालत से कहा, वे Third Degree का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आठ से नौ घंटे बैठना और एक ही सवाल का बार-बार जवाब देना, वह भी मानसिक उत्पीड़न है।
अदालत ने CBI को नियमित अंतराल (Regular Intervals) पर उसकी मेडिकल जांच कराने का भी निर्देश दिया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार (Arrest) किया था।